Khabar in Education

*शिक्षकों की बड़ी जीत। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड पास शिक्षक अब नियुक्ति तिथि से माने जाएंगे प्रशिक्षित।*


इस समय माननीय उच्च न्यायालय, पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। *BSTA गोप गुट रोहतास के जिला महासचिव सत्यनारायण सिंह जी के द्वारा दायर किए गए रिट याचिका CWJ 13633/2025* पर अपना फैसला सुनाया। जिसमें कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड पास शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से ही प्रशिक्षित मानते हुए वेतनमान देने का आदेश दिया। इस फैसले से प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड पास शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।

जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएड पास शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से नहीं,बल्कि संवर्धन कोर्स करने के बाद प्रशिक्षित माना था। विभाग के इसी निर्णय के विरुद्ध कोर्ट में याचिका दायर किया गया था।

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बीएडधारी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई।

वकील अहमद
जिला मीडिया प्रभारी
BSTA गोपगुट, रोहतास

2 months ago | [YT] | 3