अगर आपको लगता है कि सोहल मीडिया पर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम पोर्टल। पर जाए। Fake profile walo ki खेर nhi
बिना परमिशन फोटो-वीडियो लेने पर होगी जेल:जुर्माना भी देना पड़ सकता है; यहां शिकायत कर सकते हैं या फिर उसे गलत तरीके से एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या एक्शन लें यह हम समझ नहीं पाते हैं।
आईटी अधिनियम की धारा 66ई - किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी क्षेत्र की छवि को कैप्चर करने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने से गोपनीयता के उल्लंघन से संबंधित है। इसके लिए, निर्धारित सजा या तो तीन साल की जेल या दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों है।
अगर आप सात भी कोई ऐसा कर रहा है तो हमसे मिले सीधा जेल भेज देंगे
नम्बर 1930
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